Betul News : अवैध रेत उत्खनन के चार प्रकरणों में बैतूल एडीएम न्यायालय द्वारा एक अरब 37 करोड़ के अर्थदंड की शस्ति से दंडित किया गया है। इसके अलावा एक करोड़ 25 लाख की 2 पोकलैंड और एक जेसीबी को भी राजसात करने के निर्देश दिए गए है। न्यायालय के निर्देशानुसार यदि 7 दिन में यह राशि जमा नहीं की जाती है,
तो रेत माफियाओं की चल–अचल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूल की जाएगी। कार्रवाई में खनिज विभाग द्वारा अंकुर राठौर,
अरशद कुरैशी, साबू, महेन्द्र धाकड़, दीपेश पटेल, रवीन्द्र चौहान एवं मो.इलियास के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा 14 व 15 मई 2024 की रात्रि अवैध रेत उत्खनन के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देश के अनुक्रम में रेत माफियाओं के विरूद्ध अवैध उत्खनन एवं शासकीय संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए जिला प्रशासन,
पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने पुलिस बल एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई थी।
4 प्रकरणों में 7 अपराधी
अरशद कुरैशी एवं डेंडू पुरा निवासी साबू के विरुद्ध 52 लाख 50 हजार रुपए की 700 घनमीटर रेत उत्खनित करने,
चौथे प्रकरण में धासईमाल में मांडवी निवासी महेन्द्र धाकड़,
भोपाल निवासी दीपेश पटेल और रविंद्र चौहान तथा सारणी निवासी मो.इलियास के विरूद्ध 18 लाख 90 हजार की 952 घन मीटर रेत उत्खनन एवं 40 लाख रुपए की पोकलैंड राजसात के निर्देश दिए है।
ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में शास्ति आरोपित करने से पुलिस की जांच या अन्य न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।







