आदतन अपराधी दिनेश धारे के खिलाफ जिला प्रशासन ने की जिला बदर की कारवाही
रिपोर्ट – अमित अतुलकर
पीथमपुर । जिला धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा आवेदक दिनेश पिता नाथु धारे जाति भील उम्र 49 वर्ष निवासी हाट मैदान सेक्टर नं. एक थाना पीथमपुर जिला धार को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला बदर किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दिनेश पर थाना पीथमपुर सेक्टर नंबर एक में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का चलते दिनेश पिता नाथु धारे जाति भील उम्र 49 वर्ष के खिलाफ वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर अपराध घटित कर रहा था जो आए दिन आम जनता के साथ लडाई झगड़ा करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध मदिरा का विक्रय करना, आदि अपराधों में संलिप्तता रही है। आरोपी के आंतक से ग्राम व थाना सेक्टर नंबर एक पीथमपुर क्षेत्र के एवं अन्य फरियादीगण एवं जनमानस में भय होने के चलते आदतन अपराधी दिनेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वैधानिक प्रतिकार करने भवा अनावेदक के विरूद्ध रिपोर्ट करने अथवा साक्ष्य देने समक्ष में नही आते एवं भयाक्रांत रहते है। दिनेश के विरूद्ध अपराधिक अपराधों के अतिरिक्त समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई परंतु अनावेदक की आदतों एवं आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अनावेदक अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु आरोपी दिनेश के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की रा-5(क) के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई।।







