रिपोर्ट - कृष्णाराव वागद्रे
मुलताई (Multai) – थाना क्षेत्र बोरदेही के ग्राम सोनेगांव में करीब साढ़े 4 साल पहले रोटी में जहरीला पदार्थ खिलाकर गौंवंश की हत्या करने आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने3 साल कारावास एवं 6 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया कि बीते 29 जून 2018 को ग्राम सोनेगांव निवासी सुरेश पिता आनंद राव कवड़कार उम्र 40 साल ने थाना बोरदेही में आवेदन पत्र देकर बताया था कि बीते 28 जून 2018 की शाम 6 बजे उसने अपने घर पर बने कोठी पर दो बैल ,दो बछियो,दो गाय को चारा पानी करके बांधा था। दूसरे दिन सुबह 4 बजे कुत्ते भोकने की आवाज आई तो वह उठा टॉर्च लेकर बाहर आया तो जानवरों के कोठे के पास उसे गांव का वामनराव खड़ा दिखा, वह चिल्लाया तो वामन राव पिता मानिकराव भागने लगा। वह भी उसके पीछे दौड़ा लेकिन वामनराव भाग गया। वापस आकर जानवरों के कोठे के पास देखा तो एक बैल मारा था एक गाय तड़प रही थी, रोटी के टुकड़े के ऊपर कुछ भूरा भूरा सा पाउडर डाला था। उसने घर के लोगों को बताया तब सब ने आकर देखा तो तड़प रही गाय भी थोड़ी देर में मर गई, गांव के वामन राव ने रोटी के साथ जहरीला पदार्थ दिया था। जिसे जानवरों ने खा लिया जिससे एक बैल ,एक गाय की मौत हो गई। जिससे उसे करीब 50 हजार रुपए की हानि हुई। पुलिस द्वारा मृत गोवंश का पोस्टमार्टम कराकर,जांच के बाद आरोपी वामनराव के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी वामन राव को दोषी पाते हुए 3 साल का कारावास एवं 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।






