रिपोर्ट- कृष्णा राव वागद्रे
मुलताई (Multai) । थाना क्षेत्र के ग्राम पांढरी में करीब 4 साल पहले फरियादी के साथ मारपीट कर फरियादी के पिता के पेट पर चाकू मारकर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 5 साल का कारावास एवं साढ़े 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राजेश साबले ने बताया कि बीते 31 अगस्त 2019 को दोपहर करीब 2.30 बजे विनोद अपने घर के सामने बैठा था कि आरोपी अमित नागले पिता रामदास नागले 30 साल निवासी पांढरी आया और विनोद को गाली गलौज करने लगा। विनोद ने मना किया तो आरोपी अमित उसे हाथ-मुक्कों से मारने लगा,विनोद का पिता गुलाब बीच-बचाव करने आया तो आरोपी अमित ने जेब से चाकू निकालकर गुलाब के बांये तरफ पेट पर मार दिया और जान से मारने की धमकी दी।परिजन गुलाब को प्रभातपट्टन के सरकारी अस्पताल ले गए।प्राथमिक उपचार के बाद गुलाब को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया।घटना की रिपोर्ट विनोद द्वारा थाना मुलताई में करने पर पुलिस ने आरोपी अमित नागले के खिलाफ गाली गलौज कर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। गुलाब की हालत गंभीर होने से परिजन उसे पहले वरुड़ अस्पताल तथा बाद में मेडिकल कालेज नागपुर ले गए।जहां से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस द्वारा प्रकरण में प्राणघातक हमला करने एवं धार धार चाकू रखने की धाराओं का इजाफा कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुलताई ने आरोपी अमित नागले को प्राणघातक हमला करने के दोषी पाते हुए 5 साल के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए अर्थदंड एवं अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में दोषी पाते हुए 1 साल का सश्रम कारावास तथा 5 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।






