मोबाइल, नगद राशि लूटने वाले आरोपी को 5 साल की सश्रम कारावास
रिपोर्ट – कृष्णाराव वागद्रे
News Amla । आमला थाना के ग्राम धौसरा रोड पर एक कारपेंटर से मोबाइल और नगद राशि लूटने वाले दो आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश आमला नें दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक जगदीश कुमार परते नें बताया आमला निवासी निर्मल अडलक नें बीते 25 जनवरी 2022 को आमला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम धौंसरा निवासी मानिकराव पंडोले के घर से कारपेंटर का काम कर घर लौट रहा था। मार्ग बोडखी निवासी आरती बागड़े और उसके साथ घूमने वाला पुन्ना उर्फ़ पवन मिला। उसने रास्ता रोककर चाकू दिखाते हुए कहा तेरे पास जो भी है जल्दी से निकाल नहीं तो जान से मार दूंगा। निर्मल नें उसके पास कुछ नहीं होने की बात कही तो आरती नें निर्मल के पेंट के जेब में रखा मोबाइल और तीन हजार रुपए छिन लिए। जान से मारने की धमकी देकर दोनों रेल पटरी की ओर भाग गए। पुलिस नें निर्मल की रिपोर्ट पर पुन्ना उर्फ़ पवन पिता राजेंद्र पंद्राम 22 वर्ष निवासी बोडखी आमला और आरती पति मनोज गाचले 30 वर्ष साल निवासी बोडखी आमला के खिलाफ 341,392,और 34 के तहत केस दर्ज कर पवन के पास से लोहे का चाकू और 450 रुपए, आरती के पास से मोबाइल जब्त किया।
विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। न्यायालय के प्रकरण सुनवाई उपरांत आरोपी पुन्ना उर्फ़ पवन को धारा 392 के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 2500 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी पवन और आरती को धारा 341 के तहत एक -एक माह के साधारण कारावास और अर्थदंडकी सजा सुनाई है।






