बैतूल। ( रिपोर्ट कौशल घोडके ) जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा के दौरान शेख फैजान के साथ कथित रूप से मारपीट का मामला सामने आया है। शेख फैजान के दादा, शेख बाबू ने कलेक्टर बैतूल को प्रस्तुत एक आवेदन पत्र में यह आरोप लगाया है कि उनके पोते के साथ 30 सितंबर 2024 की शाम को 7:30 बजे जेल अधीक्षक, हेड और अन्य जेलबंदी श्रवण ने मिलकर बेल्ट से मारपीट की।
शेख बाबू ने बताया कि जब वह 1 अक्टूबर 2024 को अपने पोते से मिलने जेल गए, तब फैजान ने उन्हें यह बात बताई। फैजान के अनुसार, उसे लगभग 50-60 बार बेल्ट से मारा गया, जिससे उसे गंभीर शारीरिक चोटें आई हैं और उसके शरीर में नीले निशान और भयानक दर्द है। फैजान को आंतरिक चोटों की भी आशंका जताई गई है।
आवेदन में कहा गया है कि मारपीट के दौरान जेल अधीक्षक योगेंद्र तिवारी ने फैजान के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और उसे गालियां दीं। इसके साथ ही धर्म और जाति के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया।
फैजान को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी से इस घटना की शिकायत की, तो उसे और भी बुरी तरह मारा जाएगा और उसके हाथ-पैर किसी काम के लायक नहीं रहेंगे।
आवेदन में शेख बाबू ने आग्रह किया है कि उनके पोते शेख फैजान का अतिशीघ्र मेडिकल मुलाहिजा माननीय न्यायालय की निगरानी में कराया जाए ताकि उसकी चोटों का सही मूल्यांकन हो सके और उसे उचित चिकित्सा सहायता मिल सके। उन्होंने जेल अधीक्षक और अन्य पर कार्रवाई की मांग भी की है। विशेष न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में कहा गया है कि न्यायिक अभिरक्षा के दौरान मारपीट की गई। घटना उनके निजी ज्ञान के आधार पर सत्य और सही है।





