Thursday, October 15, 2026
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पंचायत उप चुनाव 2023, उप निर्वाचन वाले जनपद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में शस्त्र लायसेंस 9 जनवरी 2024 तक प्रतिबंधित : कलेक्टर श्री अक्षत जैन

 

पंचायत उप चुनाव 2023, उप निर्वाचन वाले जनपद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में शस्त्र लायसेंस 9 जनवरी 2024 तक प्रतिबंधित : कलेक्टर श्री अक्षत जैन

पंचायत उप चुनाव 2023, उप निर्वाचन वाले जनपद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में शस्त्र लायसेंस 9 जनवरी 2024 तक प्रतिबंधित : कलेक्टर श्री अक्षत जैन

पंचायत उप चुनाव 2023, उप निर्वाचन वाले जनपद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में शस्त्र लायसेंस 9 जनवरी 2024 तक प्रतिबंधित : कलेक्टर श्री अक्षत जैन


बैतूल । जिले की नगर पालिका परिषद के उप चुनाव 2023 के दृष्टिगत चुनाव गतिविधियों को व्यवस्थित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निॢर्वघ्न निर्वाचन के दृष्टिगत उप निर्वाचन क्षेत्र में शस्त्र प्रतिबंधित किए गए है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अक्षत जैन द्वारा जारी आदेश में सारणी के वार्ड क्रमांक 14 एवं बैतूल जिले की जनपद पंचायत चिचोली, घोड़ाडोंगरी, आमला, मुलताई, प्रभातपट्टन, भैंसदेही, आठनेर, भीमपुर में घोषित उप निर्वाचन क्षेत्र में शस्त्र धारकों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए है।

कलेक्टर श्री जैन द्वारा बैतूल जिले के सभी बैंको, वेस्टर्न कोल फील्डस, पाथाखेड़ा एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की सुरक्षा हेतु प्रदाय शस्त्र लायसेंस, समस्त केन्द्र राज्य/शासन के विभाग के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, केन्द्र/राज्य/शासन के अधिकारी/कर्मचारी, बैंक के सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के शस्त्र लायसेंस को छोडक़र समस्त शस्त्र लायसेंस को 9 जनवरी 2024 तक के लिए निलंबित किए गए है।

इस परिधि में आने वाले सभी शस्त्र लायसेंस धारी अपने शस्त्र तत्काल अपने क्षेत्र के थाने में जमा कराकर उचित रसीद प्राप्त करें। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर शस्त्रधारक अपने-अपने शस्त्र बिना किसी आदेश के वापिस प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित अवधि में यदि शस्त्र धारक शस्त्र जमा नहीं कराता है तो उसके विरूद्ध आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्र रात्रि में रहेगे प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अक्षत जैन ने एक अन्य आदेश में आचार संहिता प्रस्तावित अवधि में उप चुनाव के दौरान बैतूल जिले के सारणी, आमला, चिचोली, घोड़ाडोंंगरी, मुलताई, प्रभातपट़्टन, भैंसदेही, आठनेर, भीमपुर में निर्वाचन प्रचार-प्रसार में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण एवं जन परेशानी को ध्यान में रखते हुए रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।

आचार संहिता अवधि में ट्रक, जीप, टेम्पों, आटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करते पाए जाने पर स्पीकर आदि उपकरण जप्त कर लिए जायेंगे।

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